GST Council की 56वीं बैठक : सस्ती और महंगी हुईं ज़रूरी चीज़ें, देखें पूरी लिस्ट
देश की जनता को सरकार ने दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है। GST काउंसिल की 56वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। इन बदलावों के बाद रोज़मर्रा की ज़रूरत की बहुत सी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, जबकि कुछ लग्ज़री और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है।
सरकार का कहना है कि यह कदम आम आदमी को राहत देने और टैक्स स्ट्रक्चर को और सरल बनाने की दिशा में है।
✅ क्या हुआ सस्ता?
नई दरों के बाद 100 से अधिक वस्तुओं पर टैक्स घटाया गया है। इनमें रोज़मर्रा का सामान, हेल्थ प्रोडक्ट्स और कृषि उपकरण शामिल हैं।
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खाद्य पदार्थ: वनस्पति तेल, मक्खन-घी, पनीर, सोया मिल्क, फल जूस, नारियल पानी, चॉकलेट, पास्ता, नूडल्स, बिस्कुट, जैम-जेली, सूखे मेवे, पैक्ड रोटी-खाखरा अब सस्ते होंगे।
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घरेलू सामान: हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, शेविंग क्रीम, टूथब्रश, किचनवेयर, मोमबत्ती, छाता, डायपर, फर्नीचर (बांस/कैन), कॉपी-किताब, नक्शा-ग्लोब, पेंसिल-शार्पनर अब कम टैक्स स्लैब में आएंगे।
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इलेक्ट्रॉनिक्स: AC, डिशवॉशर, LED/LCD TV, प्रोजेक्टर की दरें 28% से घटाकर 18% कर दी गई हैं।
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कृषि क्षेत्र: ट्रैक्टर, टायर-ट्यूब, सिंचाई मशीनें, बायो-पेस्टिसाइड, हार्वेस्टिंग मशीनें, पंप अब कम दर पर उपलब्ध होंगे।
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हेल्थ प्रोडक्ट्स: इंश्योरेंस पॉलिसी, थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीजन, दवाइयाँ और मेडिकल ग्लव्स पर टैक्स कम कर दिया गया है।
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अन्य सेक्टर: कपड़े (₹2,500 से कम), हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडमेड पेपर, लेदर प्रोडक्ट्स, टाइल्स-ईंटें, सीमेंट, सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी उत्पाद अब सस्ते होंगे।
❌ क्या हुआ महंगा?
जहां रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती की गईं, वहीं सरकार ने लग्ज़री और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया है।
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लग्ज़री गाड़ियां और बाइक: 350cc से बड़ी मोटरसाइकिलें, प्रीमियम SUV, हाइब्रिड और रेसिंग कारों पर टैक्स 40% तक कर दिया गया है।
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तंबाकू और पेय पदार्थ: सिगरेट, सिगार, गुटखा, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक और कैफिनेटेड ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ाकर 40% किया गया है।
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मनोरंजन: क्रिकेट मैच के टिकट (डोमेस्टिक और इंटरनेशनल) पर टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है।
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कोयला व ईंधन: कोयला, लिग्नाइट और पीट पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है।
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लक्ज़री सेवाएं: कैसीनो, रेस क्लब, बेटिंग और जुआ पर अब 40% GST लगेगा।
🎁 सरकार का संदेश
सरकार का कहना है कि इस GST रिफॉर्म का मकसद आम लोगों को राहत देना और टैक्स सिस्टम को सरल बनाना है। रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें सस्ती होंगी, वहीं लग्ज़री और स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने वाले उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है।
नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।
👉 तो अब आपके लिए कौन सी चीज़ सस्ती हुई और कौन सी महंगी? नीचे दी गई पूरी लिस्ट से आप अपनी ज़रूरत का हिसाब लगा सकते हैं।
✍️ लेखक: Arvi News Team
📌 स्रोत: GST काउंसिल की 56वीं बैठक (नई दिल्ली)